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Bijnor: कोर्ट में पेश नहीं होने पर सीओ सहारनपुर की गिरफ्तारी के आदेश

Tue, 18 Mar 2025 12:19 AM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: डिंपल सिरोही Updated Tue, 18 Mar 2025 12:19 AM IST
सार

बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सहारनपुर शैलेंद्र प्रताप गौतम के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं

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Bijnor: Order for arrest of CO Saharanpur for not appearing in court
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजनौर जनपद के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सहारनपुर शैलेंद्र प्रताप गौतम के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं तथा उन्हें गिरफ्तार कर 18 मार्च को न्यायालय में पेश किए जाने के आदेश थाना अध्यक्ष कोतवाली शहर बिजनौर को दिए हैं।

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वर्तमान में क्षेत्राधिकारी सहारनपुर के पद पर तैनात शैलेंद्र प्रताप गौतम विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रहे सरकार बनाम अभिषेक के केस में विवेचक है। उन्हें साक्ष्य के लिए कई बार सूचना प्रेषित की गई तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाने के लिए अंकित करने के लिए भी पत्राचार किया गया पर इसके बाद भी क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र प्रताप गौतम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
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पत्रावली एक्शन प्लान के कारण उच्च न्यायालय के आदेश के कारण शीघ्र निस्तारण किए जाने के लिए लगी है। बार-बार समन होने पर भी दो माह से बयान अंकित नहीं किया जा सका है।

इस पर कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 350 सीआरपीसी के तहत पत्रावली प्रथक की और कारण बताओ नोटिस व्हाट्सएप पर भेजे गए पर इसके बावजूद भी आज नियत तिथि 17 मार्च को वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

इस पर कोर्ट द्वारा उनपर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया गया तथा उनके वेतन से काटकर उनकी सेवा प्रवेश पुस्तिका में इसका चस्पा करने के आदेश दिए। डीआईजी-डीजीपी को भी इस बारे में सूचित करने का आदेश दिया गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें पेश करने के आदेश दिए।

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