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UP: कातिल मां की जमानत याचिका खारिज, बेरहम महिला ने ऐसे कराई थी अपने छह माह के बेटे की हत्या
Sat, 19 Nov 2022 07:36 PM IST
कपिल kapil
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 19 Nov 2022 07:36 PM IST
सार
Bijnor Murder Case : अदालत ने आरोपी मां की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेरहम महिला ने अपने छह माह के बेटे की हत्या ऐसे कराई थी।
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बच्ची कैमरे में कैद।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
बिजनौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने अपनी छह माह के बेटे की हत्या करने की आरोपी महिला खुदशिया ताजीम की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। उसने अपने छह माह के बेटे को नाले में फिंकवा दिया था।
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डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार नगीना के मोहल्ला लुहारी सराय के बिलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 31 अगस्त 2022 को उसकी भाभी खुदशिया ताजीम ने नौ साल की बच्ची की मदद से मेरे भतीजे आहान को घर के पास नाले में फिंकवा कर उसकी हत्या कर दी थी।
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इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी गई थी। पुलिस ने नाले से छह माह के बच्चे का शव बरामद किया था।
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वहीं इस मामले में महत्वपूर्ण साक्षी नौ वर्षीय सुम्मैया ने अपने बयान में कहा था कि उसे खुदशिया ताजीम ने अपने छह माह के बेटे की देखभाल के लिए रखा था। वह अपने बच्चे को अपने से दूर रखती थी। 31 अगस्त को वह छह माह के बेटे को लेकर उसके साथ नाले के पास पहुंची और अपने बेटे को गहरे नाले में उससे डलवा दिया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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