फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Ban on purchase and sale of 33 bigha land of Jain Farm

Bijnor News: जैन फार्म की 33 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक

Mon, 08 Jan 2024 12:47 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Mon, 08 Jan 2024 12:47 AM IST
विज्ञापन
Ban on purchase and sale of 33 bigha land of Jain Farm
बिजनौर। प्रशासन की ओर से लगातार सरकार भूमि कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अब प्रशासन ने जैन फार्म की 33 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। जैन फार्म एंड इंडस्ट्रीज की जमीन से संबंधित सभी अभिलेखों की जांच चल रही है।
विज्ञापन


सदर एसडीएम विजय वर्धमान तोमर ने बताया कि जैन फार्म एंड इंडस्ट्रीज की भूमि के विवाद चल रहे हैं। सीलिंग सहित अन्य कई मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। मुकदमों की वजह से भी जैन फार्म के अभिलेखों की जांच रही है। अभिलेखों की जांच में सामने आया कि जैन फार्म की 33 बीघा जमीन गलत तरीके से दर्ज की गई है। पुराने अभिलेखों में यह जमीन तालाब, रास्तों, ग्राम समाज भूमि में दर्ज थी। जबकि वर्तमान में यह जमीन जैन फार्म एंड इंडस्ट्रीज ब्रांच के नाम दर्ज है। गांव गुजरपुर जसपाल, बैबलपुर, तैमूरपुर क्षेत्र में है। सर्किल रेट की सूची के अनुसार जमीन की अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह जमीन जैन फार्म के नाम अंकित है।
विज्ञापन

- वर्ष 1930 के अभिलेखों में सरकारी भूमि में है दर्ज
एसडीएम के अनुसार गांव गुजरपुर जसपाल, बैबलपुर, तैमूरपुर क्षेत्र की 33 बीघा जमीन साल 1930 के अभिलेखों में सरकारी भूमि में दर्ज है। उस समय के सभी अभिलेख उर्दू में हैं। मगर अब यह भूमि जैन फार्म के नाम पर है। यह जमीन अलग-अलग समय पर दर्ज की गई है। जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

- दो महीने से चल रही है अभिलेखों की जांच
डीएम के निर्देश के बाद करीब दो महीने से जैन फार्म से संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू की गई थी। अभिलेखों की जांच के बाद ही 33 बीघा जमीन गलत तरीके से दर्ज करने का मामला सामने आया है। अब तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर सरकारी भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज कराने के लिए एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है।

- वर्जन : कोर्ट में जैन फार्म से संबंधित वाद के चलते संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। पुराने अभिलेखों की जांच में 33 बीघा भूमि गलत तरीके से जैन फार्म के नाम पर दर्ज होने का मामला सामने आया है। जिसके बाद उस जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। अभी संबंधित अभिलेखों की जांच चल रही है। - विजयवर्धन तोमर, एसडीएम सदर, बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed