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माटी कला के कारीगरों को दी जाएगी सहायता
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माटी कला के कारीगरों को दी जाएगी सहायता
बिजनौर। माटी कला बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान करने के लिए माटीकला के परंपरागत कारीगरों और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जानी है। इन्हें दस लाख तक का कर्ज दिलाया जाएगा। जिसमें अनुदान भी मिलेगा।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि माटी कला बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान करने के लिए माटीकला के परंपरागत कारीगरों, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इसमें मिट्टी से बनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने, सजावटी वस्तुएं बनाना, खिलौने एवं मूर्तियां बनाना, चित्रकारी, नक्काशी आदि विधाओं के लिए प्रदेश सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री माटी कला ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत जनपद को 4 इकाइयों के लिए धनराशि 14 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत धनराशि रुपया 10.00 लाख तक का ऋण विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें उद्यमियों को टर्म लोन पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए, उद्यमी परंपरागत कारीगर हो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी। 20 अप्रैल तक आवेदन जमा किए जाएंगे।
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बिजनौर। माटी कला बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान करने के लिए माटीकला के परंपरागत कारीगरों और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जानी है। इन्हें दस लाख तक का कर्ज दिलाया जाएगा। जिसमें अनुदान भी मिलेगा।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि माटी कला बोर्ड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान करने के लिए माटीकला के परंपरागत कारीगरों, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इसमें मिट्टी से बनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने, सजावटी वस्तुएं बनाना, खिलौने एवं मूर्तियां बनाना, चित्रकारी, नक्काशी आदि विधाओं के लिए प्रदेश सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री माटी कला ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत जनपद को 4 इकाइयों के लिए धनराशि 14 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत धनराशि रुपया 10.00 लाख तक का ऋण विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें उद्यमियों को टर्म लोन पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए, उद्यमी परंपरागत कारीगर हो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी। 20 अप्रैल तक आवेदन जमा किए जाएंगे।
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