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Bijnor News: नाबालिग लड़की के अपहरण में आशु को चार साल की सजा
Mon, 18 Dec 2023 11:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Mon, 18 Dec 2023 11:40 PM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाते हुए आशु को चार वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से ढाई हजार पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संस्तुति की है कि वह पीड़िता को पचास हजार की धनराशि प्रतिकर के रूप में करें।
शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौर के अनुसार किरतपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को आशु निवासी पूरनपुर गढ़ी थाना नजीबाबाद बहला फुसलाकर कर ले गया है। आशु का मामा गौतम भी इस कृत्य में उसका साथ था, पुलिस ने इस मामले में सिर्फ आशु के विरुद्ध धारा 363 और 376 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3, 4 पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत चार्ज शीट दाखिल की थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आशु को सिर्फ धारा 363 भारतीय दंड विधान का दोषी पाते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई। अन्य का आरोप सिद्ध न होने पर इन आरोपों से आशु को बरी कर दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौर के अनुसार किरतपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को आशु निवासी पूरनपुर गढ़ी थाना नजीबाबाद बहला फुसलाकर कर ले गया है। आशु का मामा गौतम भी इस कृत्य में उसका साथ था, पुलिस ने इस मामले में सिर्फ आशु के विरुद्ध धारा 363 और 376 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3, 4 पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत चार्ज शीट दाखिल की थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आशु को सिर्फ धारा 363 भारतीय दंड विधान का दोषी पाते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई। अन्य का आरोप सिद्ध न होने पर इन आरोपों से आशु को बरी कर दिया है।
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