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Bijnor News: पत्नी से मारपीट में अरविंद को दो साल की सजा
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बिजनौर। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो कि न्यायाधीश अलका चौधरी ने पत्नी से मारपीट करने का दोषी पाते हुए अरविंद कुमार को दो वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं 1500 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना नहटौर के ग्राम बैरम नगर निवासी मनोज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि दिनांक 21 मार्च 2020 को शाम 4:00 बजे उसकी साली शिल्पी अपने पति अरविंद कुमार निवासी हरगनपुर थाना नहटौर के साथ दवाई लेकर उसके घर आई थी। उसके घर पर शिल्पी का किसी बात को लेकर अपने पति अरविंद से विवाद हो गया।
अरविंद ने उसके साथ गाली गलौज की विरोध करने पर लातघुसों से मारा पीटा। जिसने जान से मारने की नीयत से उसके गले पर ब्लेड से वार किया। इससे शिल्पी घायल हो गई। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद कुमार को अपनी पत्नी से मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना नहटौर के ग्राम बैरम नगर निवासी मनोज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि दिनांक 21 मार्च 2020 को शाम 4:00 बजे उसकी साली शिल्पी अपने पति अरविंद कुमार निवासी हरगनपुर थाना नहटौर के साथ दवाई लेकर उसके घर आई थी। उसके घर पर शिल्पी का किसी बात को लेकर अपने पति अरविंद से विवाद हो गया।
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अरविंद ने उसके साथ गाली गलौज की विरोध करने पर लातघुसों से मारा पीटा। जिसने जान से मारने की नीयत से उसके गले पर ब्लेड से वार किया। इससे शिल्पी घायल हो गई। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद कुमार को अपनी पत्नी से मारपीट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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