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Bijnor News: पत्नी की हत्या में अकरम को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 23 Feb 2024 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 11:06 PM IST
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Akram sentenced to life imprisonment for murder of wife
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए अकरम को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार इफ्तिखार अहमद निवासी चांदपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी तहेरी बहन आसमा की शादी सिंभावली निवासी अकरम के साथ हुई थी। ये लोग वहां से आकर चांदपुर में अपने बेटे नूर मोहम्मद के साथ रहने लगे। बाद में वहां से उसके भाई अतीक के घर में रहने लगे। अतीक का राजस्थान में कारोबार है और वह दिल्ली में रहता है।

अकरम उसकी बहन आसमा से मारपीट करता था। इससे वह बीमार रहने लगी थी। 19 मई 2017 को अकरम ने सल्फास की तीन गोलियां अपनी पत्नी को खिला दी। इससे उसे उल्टी आई और मौत हो गई। कोर्ट में इस मामले में अकरम के लड़के नूर मोहम्मद ने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया कि उसके माता की हत्या उसके पिता अकरम ने की है। कोर्ट ने इस मामले में अकरम को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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