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एन-95 मास्क केवल चिकित्सा कर्मी ही करेंगे प्रयोग

Thu, 09 Apr 2020 10:09 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2020 10:09 PM IST
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Action will be taken when going to public places without a mask
बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर होगी कार्रवाई
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बिजनौर। कोविड-19 की रोकथाम के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। एपेडेमिक एक्ट के अंतर्गत कोविड-19 का भय रहने तक हर आदमी को घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों से निकलते समय मास्क पहनना होगा।

चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका बच कर रहना ही है। सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले मास्क अवश्य पहनें। सीएमओ विजय कुमार यादव ने बताया कि प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद और उप सचिव प्राणेश चंद्र शुक्ल ने यह एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अगर ऐसा संभव न हो तो किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला मास्क बनाया जा सकता है। इसे साबुन से धोकर पुन: प्रयोग में भी लाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सीएमओ ने बताया कि एन-95 मास्क केवल स्वास्थ्यकर्मियों को प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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