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Bijnor News: छात्रा से छेड़खानी में अभियुक्त को तीन साल की सजा

Sat, 23 May 2026 01:16 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 01:16 AM IST
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Accused sentenced to three years in prison for molesting student
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने में मतीन को दोषी पाया है और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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एडीजीसी भालेंद्र राठौड़ के अनुसार थाना स्योहारा में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि गोहावर के एक स्कूल में उसकी बेटी कक्षा 11 में पढ़ती है। 19 अक्तूबर 2022 को गोहावर से ट्यूशन पढ़कर अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ते में शाहपुर खेड़ी के पास शाम छह बजे बाइक सवार एक युवक ने उसकी बेटी से छेड़खानी की। आरोपी ने बदनीयत से उसकी कमर में हाथ मारा। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। 20 अक्तूबर को अगले ही दिन ट्यूशन पढ़कर लौट रही बेटी के साथ आरोपी ने दोबारा छेड़खानी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पड़ताल की तो आरोपी की पहचान मतीन पुत्र शराफत निवासी गांव रहपनपुर थाना स्योहारा के रूप में हुई।
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पुलिस ने आरोपी मतीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद छेड़खानी और पोक्सो एक्ट तथा एससी एसटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन पक्ष और पुलिस ने भी मजबूत तरीके से पैरवी की। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।।
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