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विद्युत निगम ने 31 जनवरी तक लागू की तीन योजनाएं
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‘पावर कार्पोरेशन की योजनाओं का उठाएं लाभ’
नजीबाबाद। विद्युत निगम के एक्सईएन ने विद्युत उपभोक्ताओं से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की योजनाओं का 31 जनवरी तक लाभ उठाने की सलाह दी है।
एक्सईएन नरेश अरोड़ा ने बताया कि पावर कार्पोरेशन के निर्देश पर विद्युत निगम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तीन विशेष योजनाएं चला रहा है। इनमें सरचार्ज समाधान योजना, विद्युत चोरी में पकड़े गए व्यक्तियों की छूट योजना, ‘कटिया हटवाओ, संयोजन पाओ’ योजना शामिल है।
एक्सईएन के अनुसार सरचार्ज समाधान योजना में दो किलो वॉट तक के घरेलू और वाणिज्य कनेक्शन पर 31 जनवरी 2019 तक बकाया धनराशि की 30 प्रतिशत प्रथम किस्त जमा कराने पर 31 मार्च 2019 तक शेष बकाया धनराशि उपभोक्ता को दो किस्तों में जाम करानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त जमा कराने के बाद यदि मार्च तक बकाया अदा नहीं किया जाता तो समाधान योजना निरस्त कर दी जाएगी और दो हजार रुपये प्रथम किस्त में से निगम काट लेगा।
एक्सईएन के अनुसार ‘कटिया हटाओ, संयोजन पाओ’ योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग कटिया के माध्यम से अनाधिकृत रूप से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका एक किलोवाट तक का कनेक्शन कटिया से बिजली उपयोग करने के शपथ पत्र के साथ बिना कानूनी कार्रवाई के उनका कनेक्शन निशुल्क सुचारु कर दिया जाएगा।
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वहीं, तीसरी योजना में विद्युत चोरी में 22 नवंबर 2018 से पूर्व पकड़े जाने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शमन शुल्क और राजस्व निर्धारण के रूप में एकमुश्त आठ हजार रुपये जमा कराने और 22 नवंबर के बाद पकड़े गए लोगों को मात्र छह हजार रुपये जमा कराने पर उनका विद्युत कनेक्शन नियमित कर दिया जाएगा।
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नजीबाबाद। विद्युत निगम के एक्सईएन ने विद्युत उपभोक्ताओं से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की योजनाओं का 31 जनवरी तक लाभ उठाने की सलाह दी है।
एक्सईएन नरेश अरोड़ा ने बताया कि पावर कार्पोरेशन के निर्देश पर विद्युत निगम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तीन विशेष योजनाएं चला रहा है। इनमें सरचार्ज समाधान योजना, विद्युत चोरी में पकड़े गए व्यक्तियों की छूट योजना, ‘कटिया हटवाओ, संयोजन पाओ’ योजना शामिल है।
एक्सईएन के अनुसार सरचार्ज समाधान योजना में दो किलो वॉट तक के घरेलू और वाणिज्य कनेक्शन पर 31 जनवरी 2019 तक बकाया धनराशि की 30 प्रतिशत प्रथम किस्त जमा कराने पर 31 मार्च 2019 तक शेष बकाया धनराशि उपभोक्ता को दो किस्तों में जाम करानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त जमा कराने के बाद यदि मार्च तक बकाया अदा नहीं किया जाता तो समाधान योजना निरस्त कर दी जाएगी और दो हजार रुपये प्रथम किस्त में से निगम काट लेगा।
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एक्सईएन के अनुसार ‘कटिया हटाओ, संयोजन पाओ’ योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग कटिया के माध्यम से अनाधिकृत रूप से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका एक किलोवाट तक का कनेक्शन कटिया से बिजली उपयोग करने के शपथ पत्र के साथ बिना कानूनी कार्रवाई के उनका कनेक्शन निशुल्क सुचारु कर दिया जाएगा।
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वहीं, तीसरी योजना में विद्युत चोरी में 22 नवंबर 2018 से पूर्व पकड़े जाने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शमन शुल्क और राजस्व निर्धारण के रूप में एकमुश्त आठ हजार रुपये जमा कराने और 22 नवंबर के बाद पकड़े गए लोगों को मात्र छह हजार रुपये जमा कराने पर उनका विद्युत कनेक्शन नियमित कर दिया जाएगा।