फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   67780 cases were settled in Lok Adalat

Bijnor News: लोक अदालत में 67780 वादों का हुआ निपटारा

Sat, 13 Sep 2025 11:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sat, 13 Sep 2025 11:45 PM IST
विज्ञापन
67780 cases were settled in Lok Adalat
बिजनौर में जजी में लोक अदालत में उमड़ी भीड़। संवाद
बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश संजय कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 67780 वाद निस्तारित किए गए। करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया और 12 करोड़ 80 लाख रुपये की समझौता धनराशि दिलाई गई।
विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश ने छह वाद चिन्हित करते हुए तीन वाद का निस्तारण कराया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुधीर कुमार ने 45 वाद निस्तारित किए। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने परिवार न्यायालय के 29 वाद निस्तारित किए। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 67 वाद निस्तारित करते हुए 3 करोड़ 86 लाख 89 हजार की धनराशि प्रतिकार के तौर पर पीड़ित परिवारों को दिलाई। स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष किरण बाला ने पांच वाद का निस्तारण किया और 18 लाख रुपये की समझौता राशि दिलाई। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम राम अवतार यादव ने एक वाद का निस्तारण किया। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने चार वाद निपटाए। अपर न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने छह वाद का निस्तारण कराया। स्पेशल जज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सुबोध सिंह ने 305 वाद का निपटारा कराया।
विज्ञापन

उधर डीएम जसजीत कौर ने अपने न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व संहिता के 10 तथा स्टांप के दो वादों का निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व विभाग के तहत न्यायिक अधिकारियों के सम्मुख कुल 54690 वाद प्रस्तुत हुए, जिसमें 54684 वाद का निस्तारण कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed