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सूचना देने में विलंब करने वाले अफसर होग दंडित: हाजी उस्मान

Tue, 24 Apr 2018 12:24 AM IST
Updated Tue, 24 Apr 2018 12:24 AM IST
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सूचना देने में विलंब करने वाले अफसर होग दंडित: हाजी उस्मान
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कहा कि सूचना प्राप्त करना आम नागरिक का मौलिक अधिकार है। आवेदन करने पर संबंधित अधिकारी को 30 दिन के भीतर मानक के अनुरूप वादी को सूचना उपलब्ध करानी होगी। सूचना उपलब्ध कराने में विलंब करने वाले अफसरों को आयोग दंडित करेगा। दुरुपयोग करने वाले वादियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा सूचना अधिकार अधिनियम के देश में लागू करने का उद्देश्य आम आदमी को सूचना के अधिकार से लाभान्वित करना तथा शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि सूचना अधिनियम के लागू होने से आम जनता को तो लाभ मिला हैं, शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार कम होकर उसमें पारदर्शिता भी आई हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार को दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। आयोग ऐसे लोगों के प्रति पूरी तरह सजग हैं। उन्होंने बताया कि दंड व्यक्तिगत रूप से वादी से वसूल कर प्रतिवादी को दिया जाता हैं जबकि क्षतिपूर्ति विभाग से की जाती है।
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उन्होंने बताया कि सोमवार को उनके सामने 50 वाद प्रस्तुत किए गए। 18 वादों पर संबंधित अधिकारियों पर चार लाख 25 हजार रुपये का दंड लगाया गया। 20 वाद वादी की संतुष्टि पर निस्तारित किए गए। 12 वादों में प्रतिवादियों को समय उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अवधेश कुमार मिश्र, एडीएम प्रशासन वीरेंद्र कुमार गौड़, सीओ सिटी गजेंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे।
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मंत्री आज छजुपुरा की चौपाल में लेंगे भाग
बिजनौर। पंचायती राज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र सिंह 24 अप्रैल मंगलवार की शाम सात बजे नूरपुर ब्लॉक के गांव छजुपुरा पहुंचेंगे। पार्टी की ओर से आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। रात्रि विश्राम के बाद ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होंगे।
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