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हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जुटा प्रशासन
Updated Tue, 09 Jan 2018 11:17 PM IST
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धर्मस्थलों की सूचना फार्म भरवाने के शिविर शुरू
नजीबाबाद। हाईकोर्ट के निर्देश का पालन कराने के लिए प्रदेश के गृह सचिव द्वारा धर्मस्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश पर प्रशासन जागरूक है। एसडीएम ने प्रशासनिक कर्मचारियों की बैठक लेकर सूचना और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उधर, विधायक एवं पूर्व चेयरमैन ने धर्मस्थलों से जुड़े प्रतिनिधियों को संबंधित आदेश के अनुपालन में फार्म भरवाने के शिविर शुरू किए हैं।
एसडीएम सत्येंद्र कुमार सिंह ने तहसीलदार सुरेश कुमार की उपस्थिति में धर्मस्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर के संबंध में धर्मस्थलों को चिह्नित कर संबंधित आदेश के पालन में सूचनाएं एकत्र करने और नोटिस जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कार्य के प्रति गंभीरता लाने को कहा। उधर, हाजी तसलीम अहमद के आवास पर धर्म स्थलों से जुड़े मुतवल्ली, प्रबंधक, धर्मस्थलों के जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक हुई। विधायक हाजी तसलीम अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट और सरकार के आदेशानुसार 15 जनवरी 2018 तक संबंधित मामले में फार्म भरे जाने हैं। उन्होंने कहा कि उनके आवास पर फार्म उपलब्ध हैं। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से तत्काल फार्म भर के धर्मस्थल के संबंध में आवश्यक सूचनाएं निश्चित समय पर पहुंचाने की सलाह दी। पूर्व चेयरमैन मुअज्जम खां एड. की ओर से भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा धर्मस्थलों से भरवाए जा रहे फार्म भरवाने की व्यवस्था की गई है। मुुअज्जम खां ने बताया कि धर्मस्थलों से जुड़े मुतवल्ली और जिम्मेदार लोगों से निर्धारित फार्म को उनके आवास से प्राप्त कर तत्काल लाउडस्पीकर संचालन के संबंध में सूचनाएं प्रशासन को उपलब्ध कराने की सलाह दी।
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नजीबाबाद। हाईकोर्ट के निर्देश का पालन कराने के लिए प्रदेश के गृह सचिव द्वारा धर्मस्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश पर प्रशासन जागरूक है। एसडीएम ने प्रशासनिक कर्मचारियों की बैठक लेकर सूचना और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उधर, विधायक एवं पूर्व चेयरमैन ने धर्मस्थलों से जुड़े प्रतिनिधियों को संबंधित आदेश के अनुपालन में फार्म भरवाने के शिविर शुरू किए हैं।
एसडीएम सत्येंद्र कुमार सिंह ने तहसीलदार सुरेश कुमार की उपस्थिति में धर्मस्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर के संबंध में धर्मस्थलों को चिह्नित कर संबंधित आदेश के पालन में सूचनाएं एकत्र करने और नोटिस जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कार्य के प्रति गंभीरता लाने को कहा। उधर, हाजी तसलीम अहमद के आवास पर धर्म स्थलों से जुड़े मुतवल्ली, प्रबंधक, धर्मस्थलों के जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक हुई। विधायक हाजी तसलीम अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट और सरकार के आदेशानुसार 15 जनवरी 2018 तक संबंधित मामले में फार्म भरे जाने हैं। उन्होंने कहा कि उनके आवास पर फार्म उपलब्ध हैं। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से तत्काल फार्म भर के धर्मस्थल के संबंध में आवश्यक सूचनाएं निश्चित समय पर पहुंचाने की सलाह दी। पूर्व चेयरमैन मुअज्जम खां एड. की ओर से भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा धर्मस्थलों से भरवाए जा रहे फार्म भरवाने की व्यवस्था की गई है। मुुअज्जम खां ने बताया कि धर्मस्थलों से जुड़े मुतवल्ली और जिम्मेदार लोगों से निर्धारित फार्म को उनके आवास से प्राप्त कर तत्काल लाउडस्पीकर संचालन के संबंध में सूचनाएं प्रशासन को उपलब्ध कराने की सलाह दी।
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