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कुलदीप हत्याकांड में चिंकी की जमानत याचिका निरस्त
Updated Wed, 02 May 2018 11:52 PM IST
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बिजनौर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा ने कुलदीप हत्याकांड में आरोपी महिला चिंकी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इसके अलावा हत्या के दो अन्य मामलों में दो लोगों की जमानत याचिका निरस्त हुई है।
शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार नगीना के मोहल्ला होली चौक निवासी सरिता गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ मोहल्ला पाधान होली चौक नगीना में रहती है। उनके साथ हवेली में ही रिश्तेदार राहुल उर्फ छोटू, रोहित तथा सुनील कुमार भी रहते हैं। दो मार्च 2018 को उसके देवर प्रदीप गुप्ता ने राहुल की पत्नी चिंकी को रंग लगा दिया। इस पर राहुल, रोहित व सुनील उसके देवर प्रदीप गुप्ता और उसके पति कुलदीप गुप्ता से गाली गलौज की। आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से अपने कमरों में चले गए। तीन मार्च 2018 को दस बजे राहुल और रोहित हाथ में तबल लेकर तथा सुनील सरिया और चिंकी हाथ में डंडा लेकर उसके घर में घुस आए। उसके पति एवं देवर के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए पहले नगीना फिर बिजनौर लाया गया। जहां से चिकित्सकों ने कुलदीप को इलाज के लिए मेरठ भेजा दिया। चार मार्च को कुलदीप गुप्ता की मौत हो गई। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी महिला चिंकी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने एक अन्य मामले में अपने भाई सूरजभान की हत्या के आरोपी चंद्रभान की जमानत याचिका भी निरस्त की है। थाना मंडावर के गांव मीरापुर खादर निवासी सूरजभान की उसके ही भाइयों नौबहार एवं चंद्रभान ने 28 मार्च 2018 को हत्या कर दी थी।
इसके अलावा दिल्ली निवासी रोहित गुप्ता की मंडावली थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किये गए जिला बिजनौर के थाना बढ़ापुर के गांव तारापुर निवासी आफताब की जमानत याचिका भी इसी कोर्ट ने निरस्त की है। 23 मार्च 2018 को रोहित का शव मिलने पर उसकी पत्नी शिविका गुप्ता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस विवेचना में आफताब द्वारा हत्या किया जाना पाया गया था।
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सुल्फा रखने में 13 माह की सजा
बिजनौर। एडीजे संजीव पांडेय ने 250 ग्राम भांग सुल्फा के साथ पकड़े गए तहसीम को 13 माह के कारावास से दंडित किया है। थाना स्योहारा पुलिस ने दो अप्रैल 2017 को कस्बा स्योहारा के मोहल्ला जोड़ियान निवासी तहसीम को 250 ग्राम भांग सुल्फे के साथ गिरफ्तार किया था।
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शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार नगीना के मोहल्ला होली चौक निवासी सरिता गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ मोहल्ला पाधान होली चौक नगीना में रहती है। उनके साथ हवेली में ही रिश्तेदार राहुल उर्फ छोटू, रोहित तथा सुनील कुमार भी रहते हैं। दो मार्च 2018 को उसके देवर प्रदीप गुप्ता ने राहुल की पत्नी चिंकी को रंग लगा दिया। इस पर राहुल, रोहित व सुनील उसके देवर प्रदीप गुप्ता और उसके पति कुलदीप गुप्ता से गाली गलौज की। आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से अपने कमरों में चले गए। तीन मार्च 2018 को दस बजे राहुल और रोहित हाथ में तबल लेकर तथा सुनील सरिया और चिंकी हाथ में डंडा लेकर उसके घर में घुस आए। उसके पति एवं देवर के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए पहले नगीना फिर बिजनौर लाया गया। जहां से चिकित्सकों ने कुलदीप को इलाज के लिए मेरठ भेजा दिया। चार मार्च को कुलदीप गुप्ता की मौत हो गई। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी महिला चिंकी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने एक अन्य मामले में अपने भाई सूरजभान की हत्या के आरोपी चंद्रभान की जमानत याचिका भी निरस्त की है। थाना मंडावर के गांव मीरापुर खादर निवासी सूरजभान की उसके ही भाइयों नौबहार एवं चंद्रभान ने 28 मार्च 2018 को हत्या कर दी थी।
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इसके अलावा दिल्ली निवासी रोहित गुप्ता की मंडावली थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किये गए जिला बिजनौर के थाना बढ़ापुर के गांव तारापुर निवासी आफताब की जमानत याचिका भी इसी कोर्ट ने निरस्त की है। 23 मार्च 2018 को रोहित का शव मिलने पर उसकी पत्नी शिविका गुप्ता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस विवेचना में आफताब द्वारा हत्या किया जाना पाया गया था।
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सुल्फा रखने में 13 माह की सजा
बिजनौर। एडीजे संजीव पांडेय ने 250 ग्राम भांग सुल्फा के साथ पकड़े गए तहसीम को 13 माह के कारावास से दंडित किया है। थाना स्योहारा पुलिस ने दो अप्रैल 2017 को कस्बा स्योहारा के मोहल्ला जोड़ियान निवासी तहसीम को 250 ग्राम भांग सुल्फे के साथ गिरफ्तार किया था।