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दहेजलोभी पति को दो साल की सजा

Sat, 09 Dec 2017 12:22 AM IST
Updated Sat, 09 Dec 2017 12:22 AM IST
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दहेजलोभी पति को दो साल की सजा
दहेजलोभी पति को दो साल की सजा
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बिजनौर।
अपर सिविल जज दिव्या भार्गव ने पत्नी के साथ दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोपी पति को दो वर्ष के कारावास सहित सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नगीना के ग्राम काजीपुर इम्मा निवासी रीता रानी ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 21 अप्रैल 2014 को कानपुर निवासी गोविंद सिंह सिरोही के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने दो लाख 90 हजार रुपये का चेक, सारा घरेलू सामान दिया था। लेकिन उसे कम सामान लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसका पति, ससुराल वाले दहेज में सेंट्रो गाड़ी, दो लाख रुपये नगद लाने की मांग करते थे। उसको प्रताड़ित करने का पता चलने पर उसके पिता, फूफा उसे कानपुर से ससुराल से छुड़ाकर लाए। वह अपने फूफा के गांव महलकी में रहने लगी। दस नवंबर 2014 को उसका पति अपने परिजनों के साथ गांव महलकी आया व उसके साथ दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट की। अदालत ने इस मामले में पति गोविंद सिंह सिरोही को दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने व मारपीट करने का आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है।
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वार्ड नौ का चुनाव निरस्त करने की याचिका
बिजनौर। बिजनौर के वार्ड नंबर नौ से पराजित प्रत्याशी ने जिला जज के यहां इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर वार्ड का चुनाव निरस्त कर पुन: मतदान करने की मांग की है। चुनाव में पराजित प्रत्याशी शर्मिष्ठा की ओर से कोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका में कहा गया कि विजेता घोषित किए गए प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पप्पू ने वार्ड में शराब व उपहार बांटे। प्रशासनिक अधिकारियों व मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रभावित कर गलत तौर से चुनाव जीता। मतों की गिनती में भी हेराफेरी की गई व मतगणना में धांधली हुई। वह मतगणना में सबसे आगे चल रही थीं। उन्हें गलत तौर से पराजित किया गया। जिला जज ने इस मामले को सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक में भेजा है।
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