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जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:23 AM IST
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जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार हल्दौर के मोहल्ला रईसान निवासी मोनू कुमार के चचेरा भाई अक्षय कुमार व उसका दोस्त विपिन कुमार सात अगस्त 2018 को करीब सवा आठ बजे रास्ते में गीता चिल्ड्रन एकेडमी के पास खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर वैभव प्रताप, उसका भाई लवप्रताप, शिवा चौहान एवं अंकित हाथों में चाकू एवं अन्य धारदार हथियार लेकर वहां आए। उन्होंने अक्षय को जान से मारने की नियत से उस पर वार किए। उसके दोस्त विपिन ने जब अक्षय को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में अक्षय और विपिन को गंभीर चोटें आईं। इस मामले की रिपोर्ट मोनू ने चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने अंकित व लवप्रताप की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार हल्दौर के मोहल्ला रईसान निवासी मोनू कुमार के चचेरा भाई अक्षय कुमार व उसका दोस्त विपिन कुमार सात अगस्त 2018 को करीब सवा आठ बजे रास्ते में गीता चिल्ड्रन एकेडमी के पास खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर वैभव प्रताप, उसका भाई लवप्रताप, शिवा चौहान एवं अंकित हाथों में चाकू एवं अन्य धारदार हथियार लेकर वहां आए। उन्होंने अक्षय को जान से मारने की नियत से उस पर वार किए। उसके दोस्त विपिन ने जब अक्षय को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में अक्षय और विपिन को गंभीर चोटें आईं। इस मामले की रिपोर्ट मोनू ने चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने अंकित व लवप्रताप की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।