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तबादले पर गए ग्राम पंचायत सचिव के चार्ज नहीं सौंपने पर खैर नहीं
Updated Thu, 07 Dec 2017 12:06 AM IST
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तबादले पर जाने से पहले सौंपने होंगे दस्तावेज
बिजनौर। अब तबादले के बाद अभिलेख नहीं सौंपने वाले ग्राम विकास अधिकारियों की खैर नहीं हैं। यदि तबादले पर जाने वाला ग्राम विकास अधिकारी एक सप्ताह में अपने अभिलेख नहीं सौंपेगा तो उसके खिलाफ पुलिस में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं सहायक विकास अधिकारी पंचायत व डीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई होगी।
शासन के मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए डीपीआरओ मनीष कुमार के अनुसार पंचायतीराज की विकेंद्रीकरण योजना में ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव के पास रहते हैं। शासन को लगातार तबादले पर गए ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा चार्ज और अभिलेख नहीं सौंपे जाने की शिकायत मिल रही थी। शासन ने इसे गंभीरता से लिया। शासन ने पंचायती राज नियमावली में संशोधन कर दिया है। अब यदि एक सप्ताह के अंतर्गत तबादले पर गया ग्राम पंचायत सचिव चार्ज नहीं सौंपता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एडीओ पंचायत, डीपीआरओ की होगी। कर्मचारी द्वारा 10 दिन में चार्ज नहीं सौंपने पर आईपीसी की धारा 409 व 188 में मामला दर्ज होगा। शासन के निर्देश है कि यदि आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं होता है तो डीपीआरओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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बिजनौर। अब तबादले के बाद अभिलेख नहीं सौंपने वाले ग्राम विकास अधिकारियों की खैर नहीं हैं। यदि तबादले पर जाने वाला ग्राम विकास अधिकारी एक सप्ताह में अपने अभिलेख नहीं सौंपेगा तो उसके खिलाफ पुलिस में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं सहायक विकास अधिकारी पंचायत व डीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई होगी।
शासन के मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए डीपीआरओ मनीष कुमार के अनुसार पंचायतीराज की विकेंद्रीकरण योजना में ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव के पास रहते हैं। शासन को लगातार तबादले पर गए ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा चार्ज और अभिलेख नहीं सौंपे जाने की शिकायत मिल रही थी। शासन ने इसे गंभीरता से लिया। शासन ने पंचायती राज नियमावली में संशोधन कर दिया है। अब यदि एक सप्ताह के अंतर्गत तबादले पर गया ग्राम पंचायत सचिव चार्ज नहीं सौंपता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एडीओ पंचायत, डीपीआरओ की होगी। कर्मचारी द्वारा 10 दिन में चार्ज नहीं सौंपने पर आईपीसी की धारा 409 व 188 में मामला दर्ज होगा। शासन के निर्देश है कि यदि आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं होता है तो डीपीआरओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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