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बिजली से जले गन्ने का छह साल बाद उपभोक्ता फोरम ने दिलाया 65 हजार का मुआवजा
Updated Mon, 27 Nov 2017 11:58 PM IST
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चांदपुर (ब्यूरो)। बिजली के तार टूटने से खेत में लगी आग से जले गन्ने का करीब 12 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने पीड़ितों को मुआवजे का 65 हजार का चेक दिया है।
गांव केलनपुर निवासी चार भाई किसान हरपाल सिंह, समरपाल सिंह, हरवीर सिंह, मूला सिंह के गन्ने के खेत मेें वर्ष 2005 में बिजली का तार टूटने से आग लग गई थी। जिसमें करीब 12 बीघा गन्ना जल गया था। पीड़ित पक्ष ने जले गन्ने के मुआवजे के लिए बिजनौर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। पीड़ित पक्ष के बिजनौर से मुकदमा जीत जाने पर बिजली विभाग ने लखनऊ में अपील की थी। लखनऊ उपभोक्ता फोरम ने भी किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। किसान हरवीर सिंह ने बताया कि सोमवार को उपभोक्ता फोरम बिजनौर ने पीड़ितों को 65 हजार का चेक दिया है।
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गांव केलनपुर निवासी चार भाई किसान हरपाल सिंह, समरपाल सिंह, हरवीर सिंह, मूला सिंह के गन्ने के खेत मेें वर्ष 2005 में बिजली का तार टूटने से आग लग गई थी। जिसमें करीब 12 बीघा गन्ना जल गया था। पीड़ित पक्ष ने जले गन्ने के मुआवजे के लिए बिजनौर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। पीड़ित पक्ष के बिजनौर से मुकदमा जीत जाने पर बिजली विभाग ने लखनऊ में अपील की थी। लखनऊ उपभोक्ता फोरम ने भी किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। किसान हरवीर सिंह ने बताया कि सोमवार को उपभोक्ता फोरम बिजनौर ने पीड़ितों को 65 हजार का चेक दिया है।
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