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नामांकन पत्र के लिए बनाए 130 काउंटर

Sat, 27 Mar 2021 11:31 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Mar 2021 11:31 PM IST
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130 counters created for nomination papers
नामांकन पत्र के लिए बनाए 130 काउंटर
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बिजनौर। त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन प्रपत्र की बिक्री शुरू हो गई है। पहले दिन नामांकन पत्र और अन्य सामान ब्लॉकों में देरी से पहुंचा। जिससे नामांकन पत्र की बिक्री दोपहर बाद शुरू हुई। इससे नामांकन पत्र कम संख्या में बिके। लोगों में प्रधान पद के नामांकन पत्रों की खरीददारी में अधिक दिलचस्पी दिखाई। रविवार को होली और सोमवार को दुल्हैंडी के दिन भी नामांकन पत्र की बिक्री जारी रहेगी। पहले दिन जिले में प्रधान पद के लिए पांच नामांकन पत्र बिके।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र की बिक्री 27 मार्च शनिवार से शुरू हो गई है। जिले से नामांकन पत्र व अन्य सामग्री दोपहर बाद दो बजे तक ब्लॉकों पर पहुंची। जिससे नामांकन पत्र की बिक्री देरी से शुरू हुई है। नामांकन पत्र की बिक्री रोजाना सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक होगी। अंतिम दिन सुबह 11 बजे से एक बजे तक बिक्री होगी। जिले में 1123 पंचायत हैं। इनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव है। इन पदों के लिए नामांकन पत्र की बिक्री 11 ब्लॉक पर हो रही है। जानकारी के अनुसार ब्लाकों को ग्राम प्रधान पद के लिए करीब 15 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए करीब 25-25 हजार नामांकन पत्र भेजे गए हैं। जरूरत पड़ने पर और नामांकन पत्र और मंगाए जा सकते हैं। पहले दिन जिले में प्रधान पद के लिए पांच नामांकन पत्र बिके।
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ब्लॉक पर नामांकन पत्र की बिक्री व नामांकन के लिए 130 काउंटर खोले गए हैं। हर काउंटर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी एआरओ नियुक्त हैं। काउंटर न्याय पंचायत वार बने हैं। ग्राम पंचायत सदस्य की नामांकन राशि 150 रुपये, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की नामांकन राशि 300-300 रुपये, जिला पंचायत सदस्य की नामांकन राशि 500 रुपये है। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लिए नामांकन राशि प्रत्येक पद के लिए आधी हो जाएगी।
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प्रधान पद के लिए ये लगेंगे नामांकन
1- शपथ पत्र, निर्धारित प्रारूप पर हो
2- शपथपत्र नोटरी या तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित हो।
3- अदेय अर्थात नो ड्यूज प्रमाण पत्र।
4- जमानत धनराशि की रसीद।
5- एसटी, एससी व ओबीसी के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
6- प्रधान पद के आवेदक व प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाता हो। मतदाता सूची की फोटो कॉपी।
विभिन्न पदों के लिए ये है जमानत राशि
राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग जमानत राशि तय की है। बताया गया कि प्रत्याशी को चुनाव में पंचायत या जिस पद का वह चुनाव लड़ रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र के कुल पड़े वैध वोट के 1/5 से कम वोट मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगा।

1- सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 500 रुपये।
2- ग्राम प्रधान के लिए 2000 रुपये।
3- क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये।
4- जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये।
नामांकन कराने तीन लोग ही आएंगे
आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए नामांकन कराने आने वाले लोगों की संख्या निश्चित कर दी है। इससे अधिक लोगों को नामांकन स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आने वाले लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग होगी। निर्देशों में कहा गया है कि नामजदगी कराने आने वाले व्यक्ति के साथ उसका प्रस्तावक तथा उसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति, इस प्रकार कुल तीन व्यक्ति ही आ सकेंगे।
चुनाव खर्च की सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वालों की खर्च सीमा तय कर दी है।
1- ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये।
2- प्रधान- 75 हजार रुपये।
3- क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार रुपये।
4- जिला पंचायत सदस्य - डेढ़ लाख रुपये।
5- ब्लॉक प्रमुख - दो लाख रुपये।
6 - जिला पंचायत अध्यक्ष - चार लाख रुपये।
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