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पत्नी के हत्यारे की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 22 Aug 2018 12:25 AM IST
Updated Wed, 22 Aug 2018 12:25 AM IST
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पत्नी के हत्यारे की जमानत याचिका निरस्त
पत्नी के हत्यारे की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति पंकज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय अग्रवाल के अनुसार गांव राजपुर बिडार निवासी केहर सिंह की पुत्री सोनम का विवाह 2017 को कस्बा हल्दौर के मोहल्ला खेड़ा छिपीयान निवासी पंकज के साथ हुआ था। सोनम के ससुराल वाले और उसका पति पंकज शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। वे सोनम से 50 हजार रुपये और बाइक की मांग करते थे। एक अगस्त 2018 को शाम साढ़े सात बजे दहेज की मांग पूरी न होने पर सोनम की हत्या कर दी गई। इस मामले में पति पंकज कुमार, ससुर घसीटा सिंह, सास सुनीता, ननद रिंकी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था। जिला जज ने पति पंकज कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। दहेज हत्या के एक अन्य मामले में आरोपी ससुर अब्दुल रब की जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है। देहरादून निवासी सलमा खातून की पुत्री निगहत परवीन का निकाह 11 अगस्त 2014 को शेरकोट निवासी शहजाद अहमद से हुआ था। दहेज कम लाने के कारण निगहत परवीन के साथ उसके पति व ससुराल वालों द्वारा मारपीट की जाती थी। 10 अप्रैल 2018 की रात में दहेज की मांग पूरी न होने पर निगहत परवीन की हत्या कर दी गई। इस मामले में पति शहजाद ससुर अब्दुल रब, जेठ खुर्शीद, जेठानी की लड़की निदा परवीन के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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