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Bijnor News: मिहला से दुष्कर्म में सलमान को दस साल की सजा

Tue, 25 Aug 2026 01:52 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:52 AM IST
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Salman gets 10 years' imprisonment for raping a woman
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कमलदीप ने महिला का अपहरण कर जबरन शादी के लिए मजबूर करने के बाद दुष्कर्म करने में इकराम उर्फ सलमान उर्फ सोनू को दोषी पाया है और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सलमान के चाचा साबिर और भाभी साबरा तथा रुखसार को मारपीट में दो-दो साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि थाना स्योहारा में छह जनवरी 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। पड़ोस में रहने वाले सोनू ने मीठी-मीठी बातें करके झांसे में लिया और उसे मुंबई से अपने गांव लांबाखेड़ा थाना स्योहारा ले आया। लांबाखेड़ा आने पर पता चला कि सोनू का असली नाम सलमान उर्फ इकराम है। सोनू उर्फ सलमान उर्फ इकराम ने अपने चाचा साबिर, भाभी साबरा और रुखसार के साथ मिलकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। उसका नाम बदलकर आलिया रख दिया गया।
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उसके नौ साल के बेटे को बंधक बनाकर धमकी देते हुए जबरन निकाह भी कर लिया। धर्म परिवर्तन का विरोध कराने पर सलमान ने उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। सलमान उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी के चाचा और दोनों भाभी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना की। विवेचना करते हुए अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट और धर्म परिवर्तन संबंधी धाराओं का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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