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दहेज उत्पीडन में पति सास ससुर को दो दो साल की सजा

Sun, 24 Sep 2017 12:07 AM IST
Updated Sun, 24 Sep 2017 12:07 AM IST
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दहेज उत्पीडन में पति सास ससुर को दो दो साल की सजा
बिजनौर। एसीजेएम ओमप्रकाश अष्टम ने एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर प्रताड़ित और मारपीट करने के आरोपी पति और सास-ससुर को दो-दो वर्ष की कारावास एवं 19500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 14500 रुपये पीड़ित महिला को देने के आदेश दिए हैं।
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अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार थाना किरतपुर के गांव बूड़पुर निवासी संगीता का विवाह थाना मंडावर के ग्राम शहबाजपुर निवासी पीतम के साथ 19 फरवरी 2006 को हुआ था। कम दहेज लाने के लिए संगीता को प्रताड़ित किया जाता था। पति दिल्ली में ऑटोपार्ट्स का कारोबार करता है जबकि वह अपने सास ससुर के साथ ग्राम शहबाजपुर में रहती थी। कारोबार के लिए आवश्यकता बताते हुए उससे मायके से मारुति कार लाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर 30 अगस्त 2008 को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। संगीता ने अपना मेडिकल कराया और पति पीतम एवं ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मंडावर पुलिस ने इस मामले में पति पीतम, ससुर सुमंत सिंह और सास सुमंतरा के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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महिला को बरामद किया
चंदक। राजपुर परसू गांव से बहका फुसलाकर अपहरण की गई विधवा महिला को पुलिस ने हीमपुर दीपा बस स्टैंड से बरामद किया है। हीमपुर दीपा थाने में चार दिन पूर्व थाना मीरापुर के गांव तिलहड़ी मुजफ्फरनगर निवासी अर्जुन ने अपनी बहन मीनू निवासी राजपुर परसू के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें आदित्यवीर निवासी टूंगरी और पप्पू निवासी पीत्तन औंधा को नामजद किया था। रिपोर्ट दर्ज होने पर आदित्यवीर ने आत्महत्या कर ली थी। पप्पू अभी फरार है। पुलिस ने शनिवार की सुबह सूचना पर मीनू को हीमपुर दीपा बस स्टैंड से बरामद कर लिया है।
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