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कोर्ट में यपेश नही होने पर सीएमओ पर दस हजार का जुर्माना

Fri, 15 Dec 2017 12:02 AM IST
Updated Fri, 15 Dec 2017 12:02 AM IST
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कोर्ट में यपेश नही होने पर सीएमओ पर दस हजार का जुर्माना
बिजनौर। कोर्ट में पेश नहीं होने पर राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सीएमओ बिजनौर पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अगली बार सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने लगाने की चेतावनी दी है।
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किरतपुर के एक निजी चिकित्सक अजीत ने स्वास्थ्य विभाग से मार्च 2016 में आरटीई के माध्यम से अल्ट्रासाउंड सेंटरों से संबंधी आठ बिंदुओं पर जानकारी मांग थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आठ बिंदुओं पर जानकारी नहीं देकर सिर्फ कुछ ही बिंदुओं पर जानकारी दी थी। डा.अजीत ने मई 2017 में राज्य सूचना आयुक्त की कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराते हुए पुन: आठ बिदुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना नहीं देने पर सीएमओ को कोर्ट में तलब किया था, लेकिन सीएमओ स्वयं हाजिर नहीं हुए और उन्होंने अपने अधिनस्थ अधिकारियों को कोर्ट भेज दिया था। राज्य सूचना आयुक्त ने सख्ती से सीएमओ को 13 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन बुधवार को भी सीएमओ कोर्ट में पेश नहीं हुए। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कोर्ट में पेश नहीं होने पर सीएमओ पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा है कि अगर अगली बार सूचना नहीं देने पर उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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