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गैर इरादतन हत्या में आठ वर्ष का कारावास

Fri, 08 Sep 2017 12:15 AM IST
Updated Fri, 08 Sep 2017 12:15 AM IST
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गैर इरादतन हत्या में आठ वर्ष का कारावास
बिजनौर। एडीजे संदीप जैन ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी यूसुफ को आठ साल के कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार थाना चांदपुर के मोहल्ला शाहचंदन निवासी इरफान 21 अक्टूबर 2014 की रात आठ बजे सामान लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसके चचेरे भाई यूसुफ ने लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट इरफान ने थाना चांदपुर में दर्ज कराई थी। गंभीर चोटें होने के कारण इरफान की 31अक्तूबर 2014 को जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। बिजनौर के अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ था। अदालत ने इस मामले में यूसुफ को इरफान की गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बिजनौर। एसीजेएम ओपी वर्मा ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है। गाजियाबाद के इंदरापुरम निवासी अश्वनी ने अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह नीलकमल इंफ्राटेक का संचालक है। उसके द्वारा शापर्स मॉल का निर्माण कराया गया। वह जीपीएल कंपनी का भी डायरेक्टर है। उक्त कंपनी के पास नीलकमल के 92 हजार शेयर है । इन्हें ट्रांसफर करने का अधिकार उसे ही है। शॉपर मॉल से जुड़े कुलदीप जैन व शंभा बाजार निवासी अरुण खन्ना व सुनील ने धोखाधड़ी करके उसके शेयर हड़प लिए। कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।
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