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Bijnor News: छात्रा से दुष्कर्म करने में 10 वर्ष की सजा
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सितंबर 2021 में दर्ज कराई थी पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गौरव को 10 वर्ष के कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने की आदेश दिए हैं।
थाना मंडावर के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री स्कूल में पढ़ती है। वह 27 सितंबर 2021 को लापता हो गई है। पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसका मेडिकल कराया। पीड़िता ने बताया कि उसका अपहरण गौरव निवासी गुनियापुर थाना नजीबाबाद ने किया था।
पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म की भी बात बताई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर गौरव के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में कोर्ट में पीड़िता सहित छह गवाह पेश किए गए। गौरव को अपहरण दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गौरव को 10 वर्ष के कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने की आदेश दिए हैं।
थाना मंडावर के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री स्कूल में पढ़ती है। वह 27 सितंबर 2021 को लापता हो गई है। पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसका मेडिकल कराया। पीड़िता ने बताया कि उसका अपहरण गौरव निवासी गुनियापुर थाना नजीबाबाद ने किया था।
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पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म की भी बात बताई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर गौरव के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में कोर्ट में पीड़िता सहित छह गवाह पेश किए गए। गौरव को अपहरण दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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