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Bijnor News: नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल का कारावास, 60 हजार का जुर्माना

Fri, 18 Jul 2025 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 18 Jul 2025 12:22 AM IST
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10 years imprisonment and 60 thousand rupees fine for raping a minor
नजीबाबाद/बिजनौर। अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने में अरमान को दोषी पाया है। न्यायालय ने अरमान को 10 साल के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एक व्यक्ति ने गांव जसवंत लुकादड़ी निवासी अरमान पर नवंबर 2022 में उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामला न्यायालय में विचारधीन था। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बिजनौर प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अरमान को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाया। कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अरमान को 10 साल का कारावास, पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अरमान को धारा-363 के तहत दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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