फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Two to six years imprisonment for culpable homicide

गैर इरादन हत्या में दो को छह-छह साल कारावास

Sat, 11 Jun 2022 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jun 2022 12:33 AM IST
विज्ञापन
Two to six years imprisonment for culpable homicide
पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादन हत्या के दो दोषियों को कोर्ट से छह-छह साल कारावास की सजा हुई। एक दशक पूर्व गोपीगंज के कसिदहां गांव में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

12 दिसंबर 2012 को कसिदहां गांव में मारपीट के बाद घायल की मौत हो गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार बिंद की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने लालसाहब और लोलारक यादव को छह-छह साल कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed