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Bhadohi News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने बुधवार को हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावाज की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 64 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने 2020 के मामले में फैसला सुनाया।
भदोही कोतवाली के बहरिया (लालीपुर) निवासी कृष्ण कुमार प्रजापति ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 22 जनवरी 2020 को उसके पिता महावीर प्रजापति खेत देखकर लौट रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के शिव शंकर और दयाशंकर प्रजापति ने घर के पास उनपर हाॅकी और लाठी-डंडे से हमला कर दिया। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्य संकलन और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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भदोही कोतवाली के बहरिया (लालीपुर) निवासी कृष्ण कुमार प्रजापति ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 22 जनवरी 2020 को उसके पिता महावीर प्रजापति खेत देखकर लौट रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के शिव शंकर और दयाशंकर प्रजापति ने घर के पास उनपर हाॅकी और लाठी-डंडे से हमला कर दिया। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। साक्ष्य संकलन और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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