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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कारावास

Tue, 07 May 2024 04:13 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2024 04:13 AM IST
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Three years imprisonment for man guilty of molesting a minor
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी एवं गालीगलौज करने के दोषी को तीन साल कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। डेढ़ साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिक 25 अगस्त 2022 को गोपीगंज के एक गांव निवासी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की घटना हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी पर दोषी कृष्णा मौर्य निवासी कोइरान मोहाल ज्ञानपुर रोड गोपीगंज को तीन साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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