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Bhadohi News: दूध विक्रेता की चाकू मारकर हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद
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ज्ञानपुर भदोही। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने बुधवार को चाकू मारकर दूध विक्रेता की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की 90 फीसदी राशि मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया। 25 महीने में ही कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। अभियोजन के अनुसार दो साल पहले औराई के सेंट जांस स्कूल के समीप चाकू से हमला कर धनेश यादव की हत्या कर दी गई थी। वादी लाल बहादुर यादव निवासी चकभौरा नरथुआ ने औराई थाने ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनका छोटा भाई 21 वर्षीय धनेश कुमार यादव 20 अगस्त 2024 को शाम करीब सात बजे राजापुर निवासी पखंडू यादव के घर दूध देने गया था। दूध देकर वापस लौट रहा था। चकभौरा के सामने सेंट जॉंस स्कूल मोड़ पर दोषी पिंटू बिंद, विष्णु बिंद, दिनेश बिंद, निवासी राजापुर ने चाकू से हमला कर दिया था। इससे धनेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे औराई अस्पताल ले गए। जहां से वाराणसी रेफर किया गया। जहां जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों को दोषी पाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हत्याकांड में कब-कब क्या हुआ
21 अगस्त 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट।
दो अक्तूबर 2024 को आरोपपत्र भेजा।
12 नवंबर 2024 को आरोपपत्र विचरित।
27 जनवरी 2025 को साक्ष्य प्रारंभ।
16 सितंबर 2026 को निर्णय।
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हत्याकांड में कब-कब क्या हुआ
21 अगस्त 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट।
दो अक्तूबर 2024 को आरोपपत्र भेजा।
12 नवंबर 2024 को आरोपपत्र विचरित।
27 जनवरी 2025 को साक्ष्य प्रारंभ।
16 सितंबर 2026 को निर्णय।