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Bhadohi News: कोतवाली के कब्जे की जमीन का काश्तकारों को मिलेगा मुआवजा

Wed, 23 Oct 2024 02:37 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Oct 2024 02:37 AM IST
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The farmers will get compensation for the land occupied by the police station
ज्ञानपुर। जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को औराई कोतवाली द्वारा गांव के काश्तकारों की जमीन पर कब्जे को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कोतवाली के कब्जे की जमीन को लेकर काश्तकारों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया। उन्होंने भूमि अध्याप्ति अधिकारी को मुआवजा का स्टीमेट तैयार कर एसपी भदोही को देने का निर्देश दिया। जिससे धनराशि की शासन से डिमांड की जा सके और काश्तकारों को मुआवजा दिया जा सके।
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औराई गांव निवासी श्रीप्रकाश पांडेय ने जमीन पर कोतवाली के अतिक्रमण को लेकर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंचे थे। बताया कि कोतवाली व आसपास की जमीन आठ खाते में विभक्त है। एक खाते में मवेशी खाना और दूसरे में कोतवाली है, लेकिन खतौनी के मुताबिक यह जमीन नक्शे में अलग-अलग नहीं है।
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दो खातों के अलावा छह खातों में विभक्त जमीन पर भी कोतवाली की बाउंड्री है। इस मामले में औराई तहसीलदार की जांच कराई गई। जिसमें उन्होंने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पूरे जमीन को आबादी दर्शाया है। हालांकि बात में जांच में पता चला कि उक्त जमीन पर कुछ हिस्सा औराई कोतवाली में दर्ज है। बाकी काश्तकारों की जमीन है। जिसके अधिग्रहण को लेकर एसपी भदोही ने काश्तकारों को मुआवजा देकर उसके औराई कोतवाली में अंकित कराने की आख्या रिपोर्ट दी।
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मामले में जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोतवाली के बाउंड्रीवाॅल के कब्जे की जमीन के एवज में काश्तकारों को मुआवजे देने की संस्तुति करते हुए भूमि अध्याप्ति अधिकारी भदोही को अपने स्तर पर टीम गठित कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार गठन कर नियमानुसार अधिग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए। मुआवजा संबंधी राशि की सूचना एसपी भदोही को दें। जिससे संबंधित कास्तकारों को मुआवजा के लिए शासन से धनराशि की डिमांड की जा सके। जिसके बाद उक्त जमीन का काश्तकारों को मुआवजा देकर जमीन को औराई कोतवाली के नाम किया जा सके।
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