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Bhadohi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो मधु डोगरा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। एक साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
अभियोजन के मुताबिक, 20 दिसंबर 2023 को पीड़िता के भाई ने कोइरौना थाने में तहरीर दी कि उसकी बहन इलाके के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी।
काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान राजेश कुमार दूबे उर्फ बबलू निवासी जफरा मांडा प्रयागराज का नाम सामने आया।
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पुलिस ने छेड़खानी और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाते हुए जनवरी 2024 में आरोपपत्र न्यायालय में भेजा, जहां पीड़िता, उसके भाई, पिता, केस दर्ज करने वाले पुलिस कर्मी एवं महिला चिकित्सक का बयान दर्ज किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राजेश कुमार दूबे को दोषी पाया।
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अभियोजन के मुताबिक, 20 दिसंबर 2023 को पीड़िता के भाई ने कोइरौना थाने में तहरीर दी कि उसकी बहन इलाके के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी।
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काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान राजेश कुमार दूबे उर्फ बबलू निवासी जफरा मांडा प्रयागराज का नाम सामने आया।
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पुलिस ने छेड़खानी और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाते हुए जनवरी 2024 में आरोपपत्र न्यायालय में भेजा, जहां पीड़िता, उसके भाई, पिता, केस दर्ज करने वाले पुलिस कर्मी एवं महिला चिकित्सक का बयान दर्ज किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राजेश कुमार दूबे को दोषी पाया।