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UP: पेप्सी की बोतल में मिला था कांच का टुकड़ा..., 1.5 लाख का जुर्माना; 14 साल बाद आयोग ने दिया ये आदेश
Mon, 17 Mar 2025 05:29 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Mon, 17 Mar 2025 05:29 PM IST
सार
यह मामला 14 साल पहले यानी 2010 का है। उपभोक्ता की शिकायत पर आयोग ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंस प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता का आरोप था कि कंपनी की लापरवाही से जान भी जा सकती थी।
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उपभोक्ता को डेढ़ लाख का चेक देते कंपनी के अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पेप्सी इंडिया की बोतल में कांच का टुकड़ा पाए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से कंपनी पर लगाए गए 1.5 लाख रुपये के जुर्माने को सोमवार को पीड़ित उपभोक्ता को सौंपा दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने सोमवार को डेढ़ लाख रुपये का चेक सौंपा। 14 साल बाद मिले न्याय से पीड़ित का चेहरा खिल उठा।
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उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि जौनपुर के साकिन परियत निवासी रामलाल गुप्ता ने 15 अगस्त, 2010 को मोढ़ बाजार पहुंचा। जहां उसकी मुलाकात उसके परिचित मिठाई लाल और रईस अहमद से हुई। तीनों बाजार स्थित लालचंद हलवाई की दुकान पर पहुंचे और पेप्सी की तीन बोतल ली।
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आरोप है कि एक बोतल से खनखनाहट की आवाज आने पर गौर से देखा तो उसमें कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। इस पर ऐतराज जताया तो दुकानदार ने इसे कंपनी की लापरवाही बताया और उसे लिखकर भी दिया। जिसके बाद पीड़ित ने उसे 50 रुपये अतिरिक्त देकर बोतल भी खरीद ली।
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इसके बाद पीड़ित ने तीन नवंबर, 2010 को पेप्सिको इंडिया होल्डिंस प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र जौनपुर के प्रबंधक और दुकानदार लालचंद हलवाई के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद कोर्ट में साक्ष्य के रूप में बोतल और दुकानदार की लिखा कागज भी रखा।
उपभोक्ता का आरोप था कि कंपनी की लापरवाही से जान भी जा सकती थी। वहीं, अब वह किसी को शीतल पेय नहीं पिलाता, जिसके कारण उसकी सामाजिक क्षति भी हुई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए 16 फरवरी, 2020 को उपभोक्ता आयोग ने कंपनी के पेप्सिका इंडिया कंपनी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आयोग के आदेश के करीब तीन साल बाद कंपनी की ओर से पीड़ित को चेक सौंप दिया गया।