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Bhadohi News: एक महीने के भीतर नाली-खड़ंजा निर्माण का आदेश

Sun, 07 Dec 2025 12:37 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Dec 2025 12:37 AM IST
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Order for construction of drains and roads within a month
भदोही। भदोही ब्लाॅक के डोमनपुर चिंवटहिया गांव में न्यायालय के आदेश के बाद भी नाली और खड़ंजा का निर्माण न कराने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस में एक माह के अंदर नाली और खड़ंजा का निर्माण कराकर न्यायालय में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। डोमनपुर चिंवटहिया गांव निवासी ओम सिंह ने खड़ंजा और नाली निर्माण के लिए पीआईएल दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने डीपीआरओ को जरूरी कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद तत्कालीन डीएम भदोही ने जनवरी में डीपीआरओ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी ने नाली और खड़ंजा निर्माण की आवश्यकता बताई थी लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया। गत नवंबर माह में शिकायतकर्ता ने आवमानना का वाद दाखिल किया। अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए बीते चार दिसंबर को न्यायाधीश दिनेश पाठक ने डीपीआरओ को एक माह के अंदर काम को पूरा कराने का आदेश दिया। वहीं अगली सुनवाई पर 19 मार्च 2026 को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई की जाए।
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