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Bhadohi News: जानलेवा हमले के मामले में दोषी को 7 साल के कारावास की सजा
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अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने शनिवार को जानलेवा हमले के मामले में दोषी मोहम्मददीन उर्फ शेरा को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फरवरी 2025 में हुए मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार भदोही निवासी शमा परवीन ने 25 फरवरी 2025 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि आलमपुर नई बस्ती निवासी मोहम्मददीन उर्फ शेरा ने रुपयों के लेन-देन के विवाद में उनके पति इरशाद अहमद पर जान से मारने की नियत से धारदार हमले से हमला बोल दिया।
हमले में इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। शमा परवीन की शिकायत पर थाना भदोही में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने मोहम्मददीन उर्फ शेरा को दोषी पाया और सात साल के कठोरा कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फरवरी 2025 में हुए मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार भदोही निवासी शमा परवीन ने 25 फरवरी 2025 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि आलमपुर नई बस्ती निवासी मोहम्मददीन उर्फ शेरा ने रुपयों के लेन-देन के विवाद में उनके पति इरशाद अहमद पर जान से मारने की नियत से धारदार हमले से हमला बोल दिया।
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हमले में इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। शमा परवीन की शिकायत पर थाना भदोही में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने मोहम्मददीन उर्फ शेरा को दोषी पाया और सात साल के कठोरा कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।