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जानलेवा हमले के चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 21 Aug 2020 05:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 05:12 PM IST
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Life imprisonment to four convicts of murderous attack
जानलेवा हमले के चार दोषियों को उम्रकैद
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जिला जज ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के चार दोषियों को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। लगभग चार वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

घटना के मुताबिक औराई थानाक्षेत्र के मुक्तापुर गांव निवासी रामप्यारे विश्वकर्मा ने आरोप लगाया था कि सात नवंबर 2016 को वह घर के लोगों के साथ अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी सुबह करीब सात बजे अरुणोदय पांडेय, शशांक पांडेय, अमितेश पांडेय और आशीष पांडेय लाठी, बंदूक लेकर आ गए ओर गाली देते हुए लाठी से हम लोगों को मारने-पीटने लगे। अरुणोदय पांडेय के ललकारने पर आशीष ने जान मारने की नीयत से राकेश कुमार को गोली मार दी। इससे हम लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा, जहां गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को सुनकर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और तेजबहादुर यादव ने की।
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