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Bhadohi News: जीप चोरी के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा

Sat, 02 Aug 2025 01:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 01:11 AM IST
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Jeep theft accused sentenced to prison term
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश कमलेश कुमारी ने जीप चोरी के दोषी को जेल में बिताई अवधि के बराबर सजा सुनाई। वहीं उसपर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ज्ञानपुर पुलिस ने 13 मार्च, 2004 को बावनदास उर्फ राजकुमार निवासी गेराई बाजार, पटेल नगर, गोपीगंज की तहरीर पर मार्शल जीप वाहन चोरी मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने छोटेलाल उर्फ भानू निवासी पालीवाल, बहरियाबाद गाजीपुर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। संवाद
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