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Bhadohi News: जयपुर डीएम को 60 हजार 89 रुपये वसूलने के निर्देश

Thu, 24 Oct 2024 02:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 02:09 AM IST
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Instructions to Jaipur DM to recover Rs 60 thousand 89
27 अक्तूबर 2023 को पीड़ित ने आयोग में की थी शिकायत
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जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने जयपुर (राजस्थान) के जिलाधिकारी को जयपुर स्थित एक मोबाइल स्टोर के संचालक से 60 हजार 89 रुपये 12 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से वसूलने का आदेश दिया है। आयोग ने 29 नवंबर तक वसूली कर धनराशि भेजने को कहा है।
आयोग ने यह फैसला सुरियावां के पट्टीजोरावर सिंह निवासी मेडिकल स्टोर संचालक संतोष यादव की ओर से दाखिल वाद पर दिया है। वादी संतोष ने 27 अक्तूबर 2023 को उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर बताया था कि हरियाणा गुड़गांव के सैनीरिटेल प्राइवेट लिमिटेड का स्टोर भगवानदास रोड सी स्कीम जयपुर राजस्थान में स्थित है।
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वहां से वादी ने 12 सितंबर 2023 को एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन ऑनलाइन खरीदा था। मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वादी ने इसकी शिकायत कंपनी से की। सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले में आयोग ने विपक्षी को 7 जुलाई 2024 को वादी को मानसिक क्षतिपूर्ति सहित 60 हजार 89 रुपये देने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर आयोग ने 29 नवंबर तक हर हाल में जिलाधिकारी जयपुर को विपक्षी से धनराशि वसूलने का आदेश दिया है।
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