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Bhadohi News: मृतकों के नाम पर राशन हड़पने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमे का निर्देश

Fri, 27 Sep 2024 08:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2024 08:04 PM IST
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Instructions to file case against Kotedar for grabbing ration in the name of the dead
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बृहस्पतिवार को मृतकों के नाम पर राशन हड़पने वाले कोटेदार समेत नौ कार्डधारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोटेदार को मृतकों का राशन उठाने और कार्डधारकों को बीडीओ की जांच में उपस्थित न होने के कारण लगाई गई रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाया।
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सुरियावां के पट्टी बेजावं निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने गांव के कोटेदार कमला शंकर पाल पर मृतकों के नाम राशन उठाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने गांव के नौ मृतकों का साक्ष्य देते हुए जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की और बताया कि कोटेदार द्वारा मृत हो चुके लोगों के नाम पर राशन हड़प लिया जाता है। मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच बीडीओ सुरियावां को सौंपी गई।
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इसके बाद सुरियावां बीडीओ ने नौ कार्ड धारकों को सत्यापन के लिए उपस्थित होने की नोटिस जारी की, लेकिन कोई भी कार्ड धारक नहीं पहुंचा। इस पर सुरियावां बीडीओ ने इसकी सत्यापन रिपोर्ट लगाकर एसडीएम के समक्ष आख्या प्रस्तुत की। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि कोटेदार द्वारा मृतकों को जीवित दिखा कर उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। वहीं बीडीओ सुरियावां की रिपोर्ट के आधार पर नौ अन्य कार्डधारकों को विभागीय सूचना न दिए जाने का दोषी पाया। कोर्ट ने सुरियावां थानाध्यक्ष को कोटेदार कमला शंकर पाल समेत नौ अन्य कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।
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