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Bhadohi News: गैंगस्टर के चार दोषियों को चार-चार साल की सजा

Sat, 14 Dec 2024 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Dec 2024 11:04 PM IST
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Four gangster convicts sentenced to four years each
ज्ञानपुर। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को चार-चार साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी संगठित होकर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के शातिर सदस्य हैं। पूर्व में वाल्वो बस में 14 क्विंटल 10 किलो गांजा पुलिस ने इनके पास से बरामद किया था।
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इस आधार पर पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद दोषी श्याम सुंदर खारा, मनोहर सोना, साधु कुमार निवासीगण बलिमेला ओरकेल जिला मलकानगिरी उड़ीसा और दिवाकर बहेरा निवासी पोट्रेल बलिमेला ओरकेल उड़ीसा को चार-चार साल की सजा सुनाई। संवाद
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