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Bhadohi News: बहू की हत्या के दोषी ससुर व ननद को उम्रकैद
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ज्ञानपुर। कोइरौना थाना क्षेत्र में बहू की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने ससुर और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोईरौना थाना क्षेत्र के दस्सूपुर गांव में मई, 2024 में एक विवाहिता की घर के कमरे में पंखे से लटकी लाश मिली। मामले में ससुराल पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगाया गया।
29 मई 2024 को पुलिस ने विवाहिता के ससुर भुल्लर व दो ननद कविता व रीतू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मृतका की ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बाद में उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया था।
विवेचना के दौरान ससुर भुल्लर व ननद कविता पूरे मामले में शामिल मिलीं। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने दोनों को विवाहिता की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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29 मई 2024 को पुलिस ने विवाहिता के ससुर भुल्लर व दो ननद कविता व रीतू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मृतका की ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बाद में उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया था।
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विवेचना के दौरान ससुर भुल्लर व ननद कविता पूरे मामले में शामिल मिलीं। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने दोनों को विवाहिता की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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