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प्रधान संघ के अध्यक्ष मुठभेड़ मामले में बरी
ब्यूरो, भदोही, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2016 01:57 AM IST
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हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
सात वर्ष पूर्व गोपीगंज थानाक्षेत्र के बरजीकला गांव में पुलिस मुठभेेड़ और अन्य मामले के आरोपी प्रधान संघ के अध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय और दो अन्य आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मुठभेड़, कार चोरी, अवैध असलहा रखने के आरोप में मामला दर्ज किया था। अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की।
इसमें अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि घटना को पुलिस संदेह से परे साबित नहीं कर सकी। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त होने योग्य पाया गया। इसलिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने पुलिस मुठभेड़, शस्त्र अधिनियम, वाहन चोरी समेत सभी मामले में आरोपी शिवभूषण उपाध्याय, शांतिभूषण निवासी बरजीकला और बड़ागांव, वाराणसी के रहने वाले श्रवण भूषण उपाध्याय संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
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इसमें अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि घटना को पुलिस संदेह से परे साबित नहीं कर सकी। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त होने योग्य पाया गया। इसलिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने पुलिस मुठभेड़, शस्त्र अधिनियम, वाहन चोरी समेत सभी मामले में आरोपी शिवभूषण उपाध्याय, शांतिभूषण निवासी बरजीकला और बड़ागांव, वाराणसी के रहने वाले श्रवण भूषण उपाध्याय संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
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