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जानलेवा हमले एवं लूट में दो को 10 वर्ष कारावास

Fri, 15 Mar 2019 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2019 01:38 AM IST
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जानलेवा हमले एवं लूट में दो को 10 वर्ष कारावास
ज्ञानपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने जानलेवा हमले एवं लूट के मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16-16 हजार अर्थदंड भी लगाया है। पांच साल पूर्व हुई घटना में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के अवधेश मिश्र निवासी सादनपुर बक्शा जौनपुर ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2013 को वह अपनी पत्नी रागिनी मिश्रा के साथ उपरौठ जा रहे थे। उगापुर बाजार में बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर पीछा किया और तमंचा दिखाकर उनकी पत्नी के गले की चेन आदि लूट ले गण्। शोरगुल करने पर बभनौटी बाजार के पास राजेश तिवारी, विनय कुमार दूबे और श्रीष्टाधर शुक्ला आदि ने बदमाशों का पीछा किया। असनाव बाजार के समीप दो सिपाही दिखे। सिपाहियों ने पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिपाही अनिल यादव अपने सहयोगी बनारसी यादव के साथ बदमाशों का पीछा किया। बदमाश बाइक को छोड़कर एक बाजरे की खेत की तरफ भागे। ग्रामीणों के प्रयास से दो बदमाश पकड़े गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव ने जयशंकर मिश्र उर्फ करिया और विनय कुमार यादव को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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