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Bhadohi News: खराब क्वालिटी की सीमेंट के कारण आई दरारें, सीमेंट कंपनी के प्रबंधक को नोटिस

Sun, 20 Jul 2025 12:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 12:28 AM IST
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Cracks occurred due to poor quality cement, notice to the manager of the cement company
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने शनिवार को प्रिज्म सीमेंट के प्रबंधक व उसके स्थानीय डीलर को खराब गुणवत्ता वाले सीमेंट की सप्लाई के कारण नोटिस जारी किया है। ज्ञानपुर कोतवाली के अछबर निवासी मनोज मौर्या ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। आयोग की ओर से नोटिस जारी कर 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि खराब क्वालिटी का सीमेंट दिए जाने के कारण छत ही ढलाई के बाद पांच जगहों पर दरारें आ गई थीं। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली के अछबर गांव निवासी मनोज कुमार मौर्या ने प्रबंधक प्रिज्म सीमेंट, मनकहरी, बधिया, सतना मध्यप्रदेश और केआर इंटरप्राइजेज गिरधरपुर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल की है। बताया है कि गांव में उसकी एक मंजिला भवन है। दूसरी मंजिला मकान बनवा रहा है। इसके लिए उसने गिरधरपुर स्थित प्रिज्म सीमेंट के डीलर से संपर्क किया। डीलर ने बताया कि उसके इंजीनियरों की मौजूदगी में मजबूत तरीके से छत की ढलाई कराई जाएगी। 13 जून को उसने छत की ढलाई कराई। इस समय उसके प्रिज्म सीमेंट के दो इंजीनियर मौजूद रहे। उसने 220 बोरी सीमेंट 91,300 रुपये में खरीदी। ढलाई के अगले दिन वह छत पर जाकर देखा तो खराब क्वालिटी की सीमेंट से छत में पांच से छह जगहों से दरारें आ गई थीं। शिकायत उन्होंने तत्काल डीलर से की, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने ढलाई खर्च, सीमेंट समेत अन्य मैटेरियल और मजदूरी इत्यादि मिलाकर कुल 809050 और दूसरा मंजिला बनवाने में खर्च हुए 600000 को मिलाकर 1409050 रुपये का क्लेम दाखिल किया। पीड़ित के मामले को स्वीकार करते हुए उपभोक्ता आयोग ने प्रिज्म सीमेंट के प्रबंधक के साथ स्थानीय डीलर को नोटिस जारी किया है। आयोग के चेयरमैन संयज कुमार डे ने बताया कि उपभोक्ता की सेवा में कमी को देखते हुए दाखिल किए गए वाद को स्वीकार किया गया है। प्रबंधक व स्थानीय डीलर को नोटिस जारी कर 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
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