फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Convict for Carrying a Knife Sentenced to Custody Until the Rising of the Court

Bhadohi News: चाकू रखने के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 24 Apr 2026 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Convict for Carrying a Knife Sentenced to Custody Until the Rising of the Court
ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश हरकिरन कौर ने बृहस्पतिवार को अवैध चाकू रखने के दोषी को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

औराई कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अशोक कुमार शर्मा निवासी कटका, कछवां, मिर्जापुर को औराई चौराहे से 2010 में अवैध चाकू के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश हरकिरन कौर के सामने आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसको देखते हुए कोर्ट ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोषी पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed