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एनडीपीएस में सात दोषियों को पांच-पांच वर्ष कारावास
Updated Fri, 01 Dec 2017 12:06 AM IST
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ज्ञानपुर (भदोही)।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने एनडीपीएस के सात दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। चार साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2013 में 11 फरवरी को ज्ञानपुर थानाध्यक्ष केडी त्रिपाठी दलबल के साथ दुर्गागंज तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एसओजी के पुलिसकर्मियों ने सूचना दी कि काले रंग की गाड़ी पर सवार होकर कुछ बदमाश असलहों के साथ दुर्गागंज से ज्ञानपुर की ओर आ रहे हैं, तभी तेज गति से काले रंग की गाड़ी आई। उसे रोकने में किसी तरह पुलिस ने सफलता हासिल की। उस गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने रायफल निकालकर फायर कर दिया। किसी तरह गोपीगंज नहर के पास उक्त गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें सवार छह व्यक्तियों के पास से गांजा संग अवैध असलहा बरामद किया गया। न्यायालय में गवाहों के बयानात और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी जितेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, पिंटू सिंह, सुनील सिंह, अशोक कुमार सिंह और कृष्ण कुमार बिंद उर्फ बाबा को धारा 8/20, स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजनक प्रभावी पदार्थ अधिनियम का दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास संग 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय ने किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने एनडीपीएस के सात दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। चार साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2013 में 11 फरवरी को ज्ञानपुर थानाध्यक्ष केडी त्रिपाठी दलबल के साथ दुर्गागंज तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एसओजी के पुलिसकर्मियों ने सूचना दी कि काले रंग की गाड़ी पर सवार होकर कुछ बदमाश असलहों के साथ दुर्गागंज से ज्ञानपुर की ओर आ रहे हैं, तभी तेज गति से काले रंग की गाड़ी आई। उसे रोकने में किसी तरह पुलिस ने सफलता हासिल की। उस गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने रायफल निकालकर फायर कर दिया। किसी तरह गोपीगंज नहर के पास उक्त गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें सवार छह व्यक्तियों के पास से गांजा संग अवैध असलहा बरामद किया गया। न्यायालय में गवाहों के बयानात और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी जितेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, पिंटू सिंह, सुनील सिंह, अशोक कुमार सिंह और कृष्ण कुमार बिंद उर्फ बाबा को धारा 8/20, स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजनक प्रभावी पदार्थ अधिनियम का दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास संग 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय ने किया।
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