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किसानों की प्रभावित जमीन की 16 को होगी पैमाइश
Updated Wed, 06 Sep 2017 12:48 AM IST
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चौरी (भदोही)।
भदोही-बाबतपुर मार्ग पर किसानों की प्रभावित जमीन के मामले में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 16 सितंबर को पैमाइश कर रिपोर्ट देने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। इसमें एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में पैमाइश करने के लिए कहा गया है।
भदोही-बाबतपुर फोरलेन निर्माण के दौरान किसानों ने मुआवजे को लेकर इसका विरोध किया था। इस प्रकरण में जिला प्रशासन से न्याय न मिलने पर महफूज आलम सहित 33 अन्य लोगों ने अपने अधिवक्ता अखिलेश तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया था। कोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी तो उसमें जिला प्रशासन की ओर से सूचित किया गया कि किसानों की जमीन प्रभावित नहीं हो रही है। मंगलवार को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति भारती सप्रू और महबूब अली ने जमीन की पैमाइश 16 सितंबर तक करने का आदेश सुनाया। एडीएम और एसडीएम भदोही की मौजूदगी में किसानों के जमीन की पैमाइश कर नौ अक्टूबर को रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। किसानों के अधिवक्ता अखिलेश तिवारी ने कहा कि निर्णय से किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है।
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भदोही-बाबतपुर मार्ग पर किसानों की प्रभावित जमीन के मामले में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 16 सितंबर को पैमाइश कर रिपोर्ट देने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। इसमें एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में पैमाइश करने के लिए कहा गया है।
भदोही-बाबतपुर फोरलेन निर्माण के दौरान किसानों ने मुआवजे को लेकर इसका विरोध किया था। इस प्रकरण में जिला प्रशासन से न्याय न मिलने पर महफूज आलम सहित 33 अन्य लोगों ने अपने अधिवक्ता अखिलेश तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया था। कोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी तो उसमें जिला प्रशासन की ओर से सूचित किया गया कि किसानों की जमीन प्रभावित नहीं हो रही है। मंगलवार को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति भारती सप्रू और महबूब अली ने जमीन की पैमाइश 16 सितंबर तक करने का आदेश सुनाया। एडीएम और एसडीएम भदोही की मौजूदगी में किसानों के जमीन की पैमाइश कर नौ अक्टूबर को रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। किसानों के अधिवक्ता अखिलेश तिवारी ने कहा कि निर्णय से किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है।
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