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वाहनों के संचालन पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
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वाहनों के संचालन पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
बस्ती। लॉकडाउन के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यह चेतावनी देते हुए डीएम आशुतोष निरंजन ने कहा है कि हॉटस्पॉट घोषित तीन क्षेत्रों में पूर्णतया बंदी रहेगी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत, विद्युत एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
डीएम के मुताबिक इसके अलावा ड्यूटी पास, पहचान पत्र धारक बैंक एवं अन्य राजकीय कर्मचारी सुबह दस बजे से आफिस जाकर काम समाप्त होने के बाद बाहर निकल सीधे घर जाएंगे। कहा कि अनुमति प्राप्त आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति करने वालों को डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी। ऐसे सभी पास धारक व्यक्ति अपना पास प्रदर्शित करते हुए केवल अपने कार्य के समय क्षेत्र में रहेंगे, यदि उसके अलावा वह घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनका पास निरस्त कर दिया जाएगा तथा लॉक डाउन के प्रतिबंधों के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नागरिक अपने निकट के दवा की दुकानों, किराने की दुकान, राशन शॉप में खरीदारी कर सकेंगे। वहां पर पैदल जाएंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे।
डीएम ने अपील की कि अपरिहार्य परिस्थितियों में घर से निकलते समय फेस कवर मास्क, तौलिया, गमछा का प्रयोग अवश्य करें। कहा है कि मीडिया कर्मियों, कम्यूनिटी किचन से जुड़े कर्मियों, जनहित के कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठन जिन्हें सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परंतु हॉटस्पॉट वाले तीनों क्षेत्र में इनका भी आवागमन प्रतिबंधित है।
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बस्ती। लॉकडाउन के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यह चेतावनी देते हुए डीएम आशुतोष निरंजन ने कहा है कि हॉटस्पॉट घोषित तीन क्षेत्रों में पूर्णतया बंदी रहेगी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत, विद्युत एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
डीएम के मुताबिक इसके अलावा ड्यूटी पास, पहचान पत्र धारक बैंक एवं अन्य राजकीय कर्मचारी सुबह दस बजे से आफिस जाकर काम समाप्त होने के बाद बाहर निकल सीधे घर जाएंगे। कहा कि अनुमति प्राप्त आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति करने वालों को डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी। ऐसे सभी पास धारक व्यक्ति अपना पास प्रदर्शित करते हुए केवल अपने कार्य के समय क्षेत्र में रहेंगे, यदि उसके अलावा वह घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनका पास निरस्त कर दिया जाएगा तथा लॉक डाउन के प्रतिबंधों के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नागरिक अपने निकट के दवा की दुकानों, किराने की दुकान, राशन शॉप में खरीदारी कर सकेंगे। वहां पर पैदल जाएंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे।
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डीएम ने अपील की कि अपरिहार्य परिस्थितियों में घर से निकलते समय फेस कवर मास्क, तौलिया, गमछा का प्रयोग अवश्य करें। कहा है कि मीडिया कर्मियों, कम्यूनिटी किचन से जुड़े कर्मियों, जनहित के कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठन जिन्हें सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परंतु हॉटस्पॉट वाले तीनों क्षेत्र में इनका भी आवागमन प्रतिबंधित है।
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