फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Two accused acquitted due to lack of evidence

Basti News: साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी दोषमुक्त

Tue, 06 Aug 2024 03:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 06 Aug 2024 03:21 AM IST
विज्ञापन
Two accused acquitted due to lack of evidence
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सुनाया फैसला
विज्ञापन


बस्ती। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।
एडीजीसी ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 19 अक्तूबर 2020 को उसकी पुत्री घर से गायब हो गई। रायठ निवासी दर्शिनी मौर्य ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर बलरामपुर जिले के गौरा क्षेत्र के सिलुआ गांव निवासी आफताब के साथ भेज दिया।

मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा। अभियोजन के ओर से चार गवाहों ने गवाही दी, जो घटना साबित नहीं कर सके। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed