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Basti News: साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी दोषमुक्त
Tue, 06 Aug 2024 03:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 06 Aug 2024 03:21 AM IST
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विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सुनाया फैसला
बस्ती। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।
एडीजीसी ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 19 अक्तूबर 2020 को उसकी पुत्री घर से गायब हो गई। रायठ निवासी दर्शिनी मौर्य ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर बलरामपुर जिले के गौरा क्षेत्र के सिलुआ गांव निवासी आफताब के साथ भेज दिया।
मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा। अभियोजन के ओर से चार गवाहों ने गवाही दी, जो घटना साबित नहीं कर सके। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।
एडीजीसी ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 19 अक्तूबर 2020 को उसकी पुत्री घर से गायब हो गई। रायठ निवासी दर्शिनी मौर्य ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर बलरामपुर जिले के गौरा क्षेत्र के सिलुआ गांव निवासी आफताब के साथ भेज दिया।
मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा। अभियोजन के ओर से चार गवाहों ने गवाही दी, जो घटना साबित नहीं कर सके। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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