{"_id":"68e6cf83b0b0694bb00cce89","slug":"three-people-convicted-of-murder-in-a-love-affair-get-life-imprisonment-basti-news-c-207-1-sgkp1006-145471-2025-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: प्रेम प्रसंग में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: प्रेम प्रसंग में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
Thu, 09 Oct 2025 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 09 Oct 2025 02:24 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने सोनहा थाना क्षेत्र के अमारेडीहा गांव में हुई प्रेम प्रसंग से हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सोनहा थानाक्षेत्र के तुरकौलिया निवासी रमेश यादव ने तहरीर दी कि उनके भतीजे रामपाल यादव (22) पुत्र अर्जुन का प्रेम संबंध गांव की लड़की से था। इसी कारण आरोपी रामपाल से रंजिश रखते थे। रमेश यादव ने बताया था कि 11 जून 2019 की रात लगभग 1 बजे रामपाल घर से डिब्बा लेकर शौच करने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। आसपास तलाश में भी कोई जानकारी नहीं मिली। 13 जून 2019 को सुबह 8 बजे गांव के दक्षिण सिवान में कुएं में रामपाल की लाश औंधे मुंह पड़ी मिली।
पुलिस जांच में गांव के राम कला कहार, कृष्णा कहार और तुलसीराम के नाम सामने आए। विवेचना के दौरान दर्जनों सबूत और 12 गवाहों की गवाही के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सभी तीनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। मामले में रमेश यादव ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय मिलने से परिवार को थोड़ी सांत्वना मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सोनहा थानाक्षेत्र के तुरकौलिया निवासी रमेश यादव ने तहरीर दी कि उनके भतीजे रामपाल यादव (22) पुत्र अर्जुन का प्रेम संबंध गांव की लड़की से था। इसी कारण आरोपी रामपाल से रंजिश रखते थे। रमेश यादव ने बताया था कि 11 जून 2019 की रात लगभग 1 बजे रामपाल घर से डिब्बा लेकर शौच करने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। आसपास तलाश में भी कोई जानकारी नहीं मिली। 13 जून 2019 को सुबह 8 बजे गांव के दक्षिण सिवान में कुएं में रामपाल की लाश औंधे मुंह पड़ी मिली।
विज्ञापन
पुलिस जांच में गांव के राम कला कहार, कृष्णा कहार और तुलसीराम के नाम सामने आए। विवेचना के दौरान दर्जनों सबूत और 12 गवाहों की गवाही के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सभी तीनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। मामले में रमेश यादव ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय मिलने से परिवार को थोड़ी सांत्वना मिली है।
विज्ञापन